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Scheme

प्रधानमंत्री PMBJP Scheme! दवाओं का खजाना! PMBJP योजना से गरीबों को मिलेगी राहत

By Rohit
October 1, 2025 at 6:59 PM
8 Min Read
pm PMBJP Scheme
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प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नवंबर 2008 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं अपनी अनब्रांडेड जेनेरिक समकक्षों की तुलना में काफी महंगी होती हैं, जबकि दोनों का चिकित्सकीय मूल्य एक समान होता है। देश में व्यापक गरीबी को देखते हुए, बाजार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना सभी के लिए फायदेमंद है।

Contents
उद्देश्यआवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइनविशेष प्रोत्साहन: व्यक्तिगतसामान्य प्रोत्साहन: व्यक्तिगतसामान्य प्रोत्साहन: संस्थान/NGO/चैरिटेबल संस्थान/अस्पताल आदिसामान्य प्रोत्साहन: सरकार/सरकारी नामित एजेंसीFAQs :~प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) क्या है?जेनेरिक दवा क्या है?क्या जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी प्रभावी हैं?प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों से कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं और उनकी कीमतें क्या हैं?कितने प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं और उनके स्थान क्या हैं? उपलब्ध है।प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र कौन खोल सकता है?गैर-सरकारी संगठन/व्यक्ति द्वारा जनऔषधि केंद्र खोलने की आवश्यकताएं क्या हैं?जनऔषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया क्या है?जनऔषधि केंद्र मालिक को कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं?प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों का खुलने और बंद होने का समय क्या है?

उद्देश्य

PMBJP का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, जनऔषधि केंद्र नामक विशेष दुकानें खोली जाती हैं, जो सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करती हैं। 30 Aug 2025 तक, देशभर में 14,000 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं। PMBJP के उत्पादों में 1965 दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम शामिल हैं। इस योजना को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा लागू किया जाता है, जिसे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया (BPPI) के नाम से जाना जाता था।

  • सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  • शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि यह धारणा तोड़ी जाए कि केवल महंगी दवाएं ही गुणवत्तापूर्ण होती हैं।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://janaushadhi.gov.in/index.aspx
  2. ‘APPLY FOR KENDRA’ टैब पर क्लिक करें।
  3. ‘CLICK HERE TO APPLY’ टैब पर क्लिक करें।
  4. ‘REGISTER NOW’ टैब पर क्लिक करें और आवेदक का विवरण, जैसे यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, भरें।
  5. सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें यूनिक ‘USER ID और PASSWORD’ होगा।
  6. प्राप्त USER ID और PASSWORD के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
  7. आवेदन शुल्क (5,000 रुपये, सरकारी श्रेणी के तहत) केवल PMBI के वर्चुअल खाते में जमा करें।
  8. आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें, जिसमें मूल जानकारी, प्रस्तावित केंद्र का विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल हो।
  9. आवश्यक दस्तावेज जैसे PACS ID, निगमन प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आदि अपलोड करें।
  10. प्रत्येक दस्तावेज 200KB से कम आकार का और PDF/JPEG/PNG/JPG प्रारूप में होना चाहिए।
  11. भरे हुए आवेदन की समीक्षा करें और अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक करें।

नोट: उपरोक्त चरण पूरे होने के बाद, आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और पंजीकृत ईमेल आईडी पर पुष्टि भेजी जाएगी। आवेदक पोर्टल पर लॉगिन करके या हेल्पलाइन नंबर 18001808080 पर कॉल करके आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज सामान्य दस्तावेज:

  • स्वामित्व या किराए का स्थान (न्यूनतम 120 वर्ग फुट), जिसका समर्थन स्वामित्व, उचित लीज समझौता या स्थान आवंटन पत्र से हो।
  • फार्मासिस्ट की नियुक्ति का प्रमाण, जिसमें नाम और राज्य परिषद के साथ पंजीकरण शामिल हो (या अंतिम स्वीकृति के समय जमा किया जा सकता है)।
  • स्टोर चलाने की वित्तीय क्षमता का प्रमाण, जैसे वैध दस्तावेज या हलफनामा।
  • सक्षम प्राधिकारी से बिक्री लाइसेंस (आवेदक के नाम पर रिटेल ड्रग लाइसेंस और/या TIN नंबर)।
  • “प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र” के नाम पर ड्रग लाइसेंस।

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विशेष प्रोत्साहन: व्यक्तिगत

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. SC/ST या दिव्यांग (PWD) का प्रमाणपत्र
  4. फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र
  5. पिछले दो वर्षों का ITR
  6. पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
  7. GST पंजीकरण की घोषणा (सीमा पार होने पर)
  8. निम्नलिखित में से लागू होने वाला हलफनामा:
    • महिला उद्यमी
    • आकांक्षी जिला (नीति आयोग द्वारा चिह्नित)
    • हिमालयी/द्वीपीय क्षेत्र/उत्तर-पूर्वी राज्य
    • दिव्यांग/SC/ST
  9. दूरी नीति के अनुसार हलफनामा।

सामान्य प्रोत्साहन: व्यक्तिगत

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. सामान्य श्रेणी
  4. फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र
  5. पिछले दो वर्षों का ITR
  6. पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
  7. GST पंजीकरण की घोषणा (सीमा पार होने पर)
  8. दूरी नीति के अनुसार हलफनामा।

सामान्य प्रोत्साहन: संस्थान/NGO/चैरिटेबल संस्थान/अस्पताल आदि

  1. दर्पण आईडी (केवल NGO के लिए), अन्य के लिए सहायक दस्तावेज।
  2. पैन कार्ड
  3. पंजीकरण प्रमाणपत्र
  4. फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र
  5. पिछले दो वर्षों का ITR
  6. पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
  7. GST पंजीकरण की घोषणा (सीमा पार होने पर)
  8. दूरी नीति के अनुसार हलफनामा।

सामान्य प्रोत्साहन: सरकार/सरकारी नामित एजेंसी

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  1. स्थान आवंटन करने वाले विभाग का विवरण, सहायक दस्तावेज/स्वीकृति आदेश के साथ।
  2. पैन कार्ड
  3. सरकारी नामित एजेंसी के सहायक दस्तावेज।
  4. फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र
  5. पिछले दो वर्षों का ITR (यदि नामित संचालन एजेंसी निजी इकाई है)।
  6. पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट (यदि नामित संचालन एजेंसी निजी इकाई है)।
  7. GST पंजीकरण की घोषणा (सीमा पार होने पर)।
  8. दूरी नीति के अनुसार हलफनामा।

FAQs :~

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) क्या है?

PMBJP भारत सरकार की एक योजना है, जिसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नवंबर 2008 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब और वंचित वर्गों को लाभ मिले।

जेनेरिक दवा क्या है?

जेनेरिक दवाएं वे दवाएं हैं जो ब्रांडेड दवाओं के समान सक्रिय तत्व और चिकित्सकीय प्रभाव रखती हैं, लेकिन इनकी कीमत कम होती है क्योंकि इन्हें बिना ब्रांड नाम के बेचा जाता है।

क्या जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी प्रभावी हैं?

हां, जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही प्रभावी होती हैं क्योंकि इनमें वही सक्रिय तत्व और चिकित्सकीय गुण होते हैं। केवल इनका ब्रांड नाम और कीमत अलग होती है।

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों से कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं और उनकी कीमतें क्या हैं?

जनऔषधि केंद्रों पर 1965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम उपलब्ध हैं। इनकी कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90% तक कम होती हैं। विस्तृत सूची और कीमतें http://janaushadhi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कितने प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं और उनके स्थान क्या हैं? उपलब्ध है।

30 नवंबर 2023 तक, देशभर में 10,000 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं। इनके स्थान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in पर

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र कौन खोल सकता है?

व्यक्ति, संस्थान, NGO, चैरिटेबल संगठन, अस्पताल, या सरकारी/सरकारी नामित एजेंसियां जनऔषधि केंद्र खोल सकती हैं, बशर्ते वे योजना की शर्तों को पूरा करें।

गैर-सरकारी संगठन/व्यक्ति द्वारा जनऔषधि केंद्र खोलने की आवश्यकताएं क्या हैं?

न्यूनतम 120 वर्ग फुट का स्थान, फार्मासिस्ट का पंजीकरण, ड्रग लाइसेंस, वित्तीय क्षमता, और अन्य दस्तावेज (जैसे आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट) की आवश्यकता होती है।

जनऔषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन http://janaushadhi.gov.in पर ऑनलाइन जमा करना होगा। इसमें पंजीकरण, शुल्क जमा करना (5,000 रुपये), दस्तावेज अपलोड करना, और आवेदन सबमिट करना शामिल है।

जनऔषधि केंद्र मालिक को कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं?

केंद्र संचालकों को बिक्री पर मार्जिन, विशेष श्रेणियों (महिला, SC/ST, दिव्यांग, आदि) के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, और स्टॉक के लिए क्रेडिट सुविधा मिलती है।

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों का खुलने और बंद होने का समय क्या है?

केंद्रों का समय स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। सटीक समय के लिए नजदीकी केंद्र से संपर्क करें।

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